एचबी ब्यूरो, शिमला | हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में कमर्शियल बिजली उपभोक्ताओं को एक बड़ा झटका दिया है। सरकार ने इन श्रेणियों पर अतिरिक्त सेस लगाने का फैसला किया है। ऊर्जा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, अब होटल, निजी अस्पताल, पेट्रोल पंप और शॉपिंग मॉल समेत 10 अलग-अलग व्यावसायिक श्रेणियों के उपभोक्ताओं से बिजली की खपत पर 1 रुपये प्रति यूनिट की दर से अतिरिक्त सेस वसूला जाएगा।
इन 10 कमर्शियल श्रेणियों पर लगेगा ₹1 प्रति यूनिट सेस
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (HPSEBL) को इन उपभोक्ताओं से निर्धारित दर पर अतिरिक्त सेस वसूलने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट 2009 की धारा 3-B के तहत जारी किया गया है। इसके दायरे में आने वाले संस्थान निम्नलिखित हैं।
- बिजनेस हाउस (व्यावसायिक भवन) और प्राइवेट ऑफिस
- प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम
- पेट्रोल पंप
- होटल और मोटल
- प्राइवेट रिसर्च और कोचिंग संस्थान
- शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स
सरकार का तर्क है कि यह फैसला सार्वजनिक हित और राज्य के बिजली क्षेत्र को वित्तीय रूप से मजबूत करने के लिए लिया गया है। हिमाचल प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं पर सेस लगाने का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी सरकार कई तरह के उपकर लगा चुकी है। राज्य में फरवरी 2025 से उपभोक्ताओं के बिजली बिल में ‘दूध’ और ‘पर्यावरण’ सेस शामिल किया गया था। इससे घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 10 पैसे प्रति यूनिट और अन्य श्रेणियों के लिए 2 पैसे से लेकर 6 रुपये प्रति यूनिट तक बिजली महंगी हो गई थी। सरकार ने दिसंबर 2025 में बैंकिंग, वित्त (Finance) और बीमा क्षेत्र से जुड़े संस्थानों पर प्रति यूनिट बिजली खपत पर 2 रुपये की दर से भारी सेस लगाया था।





