नालागढ़। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नालागढ़ पंकज गुप्ता की अदालत ने इलाज के बहाने महिला से दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने वाले ढोंगी बाबा को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषी की पहचान जगदीश उर्फ बाबा निवासी गांव बारियां, डाकघर गोयला पन्नर, तहसील नालागढ़ के रूप में हुई है। मामले की पैरवी उप-जिला न्यायवादी संदीप शर्मा ने की।
उन्होंने बताया कि 21 मार्च 2022 को पीड़ित महिला ने महिला थाना बद्दी में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि आरोपी झाड़-फूंक और जड़ी-बूटी से इलाज करने की आड़ में महिला से दुष्कर्म करता था। विरोध करने पर आरोपी ने पीड़िता और उसके परिवार को तंत्र-मंत्र से जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता ने बताया कि दिसंबर 2021 में आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। शिकायत के आधार पर महिला थाना बद्दी में आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और 506 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने गवाहों के बयान और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया। अदालत ने आईपीसी की धारा 376 के तहत उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया, जबकि धारा 506 के तहत दो साल की सजा और 2000 रुपये जुर्माना सुनाया।




