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Himachal News : वन विभाग में 500 सहायक वन रक्षकों की भर्ती, 50% पद वन मित्रों के लिए आरक्षित

हिमाचल प्रदेश के वन विभाग में 500 सहायक वन रक्षकों की भर्ती की तैयारी है। भर्ती में 50 प्रतिशत पद वन मित्रों के लिए आरक्षित रखने का प्रावधान है। जानें शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, शारीरिक मानक और भर्ती से जुड़ी प्रमुख शर्तें। आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आधिकारिक अधिसूचना में दिए गए नियमों को समझना जरूरी है।

HIGHLIGHTS

  • वन विभाग में सहायक वन रक्षकों के 500 पदों पर भर्ती।
  • 50 प्रतिशत पद वन मित्रों के लिए आरक्षित।
  • न्यूनतम योग्यता 12वीं पास, आयु सीमा 18 से 35 वर्ष।
  • चयन के लिए 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी।
  • चयनित अभ्यर्थियों को छह महीने का प्रशिक्षण लेना होगा।

Him Beat Bureau, शिमला | हिमाचल प्रदेश के वन विभाग में सहायक वन रक्षकों के 500 पदों पर भर्ती की जाएगी। राज्य सरकार ने भर्ती योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत 50 प्रतिशत पद खुली भर्ती और शेष 50 प्रतिशत पद वर्तमान में कार्यरत वन मित्रों के लिए आरक्षित रहेंगे। भर्ती प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से पूरी की जाएगी।

भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी का हिमाचल प्रदेश का बोनाफाइड निवासी होने के साथ संबंधित वन सर्किल का स्थायी निवासी होना भी अनिवार्य होगा।

100 अंकों की लिखित परीक्षा, वन मित्रों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट 

सहायक वन रक्षक पदों के चयन के लिए 100 अंकों की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके अलावा शारीरिक दक्षता परीक्षा भी अनिवार्य होगी। हालांकि, वर्तमान में कार्यरत वन मित्रों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट दी जाएगी, क्योंकि वे अपनी पूर्व भर्ती प्रक्रिया के दौरान यह परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं। पुरुष अभ्यर्थियों की न्यूनतम लंबाई 165 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थियों की 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति शुरुआती तौर पर पांच साल के लिए निश्चित मासिक वेतन पर की जाएगी। सभी चयनित उम्मीदवारों को छह महीने का प्रशिक्षण लेना होगा। प्रशिक्षण के बाद आयोजित इंडक्शन परीक्षा में कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। सहायक वन रक्षकों की जिम्मेदारी वन बीट की निगरानी, अवैध कटान और अतिक्रमण रोकने, जंगलों को आग से बचाने तथा वन संपदा की सुरक्षा करने की होगी।

कर्मचारियों को मिलेंगी छुट्टियों की सुविधाएं

भर्ती योजना के अनुसार, कर्मचारियों को हर महीने एक दिन का आकस्मिक अवकाश, साल में 10 दिन का चिकित्सा अवकाश और पांच दिन का विशेष अवकाश मिलेगा। महिला कर्मचारियों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश और पुरुष कर्मचारियों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश देने का प्रावधान है। भर्ती में श्रेणीवार 10 प्रतिशत पदों के लिए प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी, जो परिणाम घोषित होने के छह महीने तक मान्य रहेगी। प्रशिक्षण दौरे के दौरान नियमानुसार यात्रा और दैनिक भत्ता दिया जाएगा। हालांकि, इन कर्मचारियों पर नियमित सरकारी कर्मचारियों की पेंशन, सामान्य भविष्य निधि और अवकाश संबंधी नियम लागू नहीं होंगे।

 

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