शिमलाकांगड़ासोलनसिरमौरकिन्नौरहमीरपुरऊनाबिलासपुरमंडीकुल्लूचंबालाहौल-स्पीति

Shimla News : कच्चीघाटी में 40 प्रकार के पटाखे बरामद, बिना परमिट भंडारण पर केस दर्ज

शिमला के कच्चीघाटी में बालूगंज थाना पुलिस ने बिना वैध लाइसेंस या परमिट के रखे 200 बॉक्स पटाखे बरामद किए हैं। 12 प्लास्टिक बोरों और दो कार्टन में रखे 40 प्रकार के पटाखों को कब्जे में लेकर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। त्योहारों के मद्देनजर अवैध भंडारण के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है।

HIGHLIGHTS

  • कच्चीघाटी में बालूगंज पुलिस ने किराए के कमरे से पटाखे बरामद किए।
  • 12 प्लास्टिक बोरों और दो कार्टन में रखे थे पटाखे के 200 बॉक्स
  • पुलिस के अनुसार, बरामद पटाखे 40 अलग-अलग प्रकार के थे।
  • वैध लाइसेंस या परमिट प्रस्तुत नहीं किए जाने पर मामला दर्ज ।

Him Beat Bureau, शिमला। त्योहारों के दौरान पटाखों के अवैध भंडारण और बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए शिमला पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी अभियान के तहत बालूगंज थाना पुलिस ने कच्चीघाटी में किराए के एक कमरे से बड़ी मात्रा में पटाखे बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार, पटाखों के भंडारण और बिक्री से संबंधित वैध लाइसेंस या परमिट प्रस्तुत नहीं किए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस के मुताबिक, गश्त के दौरान टीम को सूचना मिली कि कच्चीघाटी में सब्जी और फल की दुकान चलाने वाले राम विलास गुप्ता ने एक भवन में कमरा किराए पर ले रखा है। इस कमरे में बिना वैध लाइसेंस के पटाखों का भंडारण किए जाने की सूचना थी। इसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर कमरे की जांच की। जांच के दौरान पुलिस को कमरे से 12 प्लास्टिक बोरों और दो कार्टन बॉक्स में रखे पटाखे मिले। पुलिस के अनुसार, बरामद पटाखे 40 अलग-अलग प्रकार के थे, जिन्हें कुल 200 छोटे-बड़े बॉक्स में रखा गया था। इतनी बड़ी मात्रा में पटाखे मिलने के बाद पुलिस ने उनके भंडारण और बिक्री से संबंधित दस्तावेजों की जांच की। पुलिस ने संबंधित व्यक्ति से पटाखे रखने और बेचने के लिए आवश्यक लाइसेंस या परमिट प्रस्तुत करने को कहा, लेकिन वह वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका। इसके बाद पुलिस ने पटाखों को कब्जे में लेकर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी।

BNS और विस्फोटक अधिनियम के तहत केस दर्ज

इस मामले में बालूगंज पुलिस थाना में अभियोग संख्या 221/2026, दिनांक 20 अक्तूबर 2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 125 और 288 तथा विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 9(बी) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की आगामी जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि पटाखों का भंडारण किस उद्देश्य से किया गया था। पुलिस के अनुसार, त्योहारों के दौरान पटाखों की मांग बढ़ने के मद्देनजर अवैध भंडारण और बिक्री के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।पुलिस ने आम लोगों और कारोबारियों से अपील की है कि पटाखों की खरीद, बिक्री और भंडारण के दौरान सभी आवश्यक नियमों का पालन करें। बिना वैध अनुमति के पटाखों का भंडारण सुरक्षा के लिहाज से जोखिमपूर्ण हो सकता है। पुलिस का उद्देश्य अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के साथ-साथ त्योहारों के दौरान आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

और पढ़ें

Shimla News : 29 ग्राम चिट्टे के मामले में पंजाब तक पहुंची पुलिस, मुख्य सप्लायर गिरफ्तार

Himachal News : 16 नवंबर से तपोवन में विधानसभा सत्र, छह दिन चलेगी सदन की कार्यवाही

Dharamshala News : किराये के कमरे में मृत मिली 15 वर्षीय छात्रा, पुलिस ने शुरू की जांच

Shimla News : अनुकंपा नौकरी से खत्म माना जाएगा परिवार का संकट, नियमितीकरण का दावा हाईकोर्ट ने किया खारिज

Shimla News: अलमारी में छिपाकर रखा था चिट्टा, शिमला पुलिस ने आरोपी को दबोचा

Shimla News : बनूटी में खेल महाकुंभ-2026 शुरू, 20 दिन में 10 हजार खिलाड़ी दिखाएंगे दम

Shimla News : हिमाचल में पर्यटन विकास पर 15 हजार करोड़ तक निवेश की योजना, हाई-एंड टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा

Mandi News : कोल डैम में एडवेंचर वॉटर स्पोर्ट्स शुरू, ऐहन से तत्तापानी तक 35 KM क्षेत्र में बढ़ेगा पर्यटन

Rampur News : ध्वालसा गांव में आग से रिहायशी मकान जलकर राख, लाखों के नुकसान की आशंका

Leave a Comment