एचबी ब्यूरो , शिमला | हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र के सबसे जमीनी स्तर यानी पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव का बिगुल बज चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से घोषित कार्यक्रम के अनुसार, आज (वीरवार) से नामांकन प्रक्रिया विधिवत रूप से शुरू हो रही है। उम्मीदवार 7, 8 और 11 मई को अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। प्रशासन ने शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं।
नामांकन पत्र कहां और कैसे जमा करें?
- पंचायत प्रधान और सदस्य: अपने संबंधित पंचायत कार्यालय में सहायक निर्वाचन अधिकारी (ARO) के पास।
- पंचायत समिति सदस्य: तहसीलदार कार्यालय में तहसीलदार के समक्ष।
- जिला परिषद सदस्य: संबंधित एसडीएम (SDM) कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल करेंगे।
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चुनाव कार्यक्रम: महत्वपूर्ण तिथियां
निर्वाचन आयोग के शेड्यूल के मुताबिक चुनाव की मुख्य तिथियां इस प्रकार हैं:
- नामांकन: 7, 8 और 11 मई 2026
- नामांकन पत्रों की जांच (Scrutiny): 12 मई 2026
- नाम वापसी: 14 और 15 मई 2026
- चुनाव चिह्न आवंटन: 15 मई (शाम)
- मतदान (तीन चरण): 26, 28 और 30 मई 2026
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नामांकन के लिए अनिवार्य दस्तावेज (Checklist)
उम्मीदवारों को नामांकन के समय निम्नलिखित दस्तावेज साथ लाने होंगे:
- मतदाता सूची में नाम: उम्मीदवार का नाम संबंधित वार्ड की वोटर लिस्ट में होना चाहिए।
- अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC): पंचायत और संबंधित पांच समितियों से एनओसी।
- डिफॉल्टर न होने का प्रमाण: बिजली, सिंचाई और बैंक का कोई बकाया न होने का प्रमाण पत्र।
- शपथ पत्र: निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में।
- चरित्र सत्यापन: पंचायत समिति और जिला परिषद उम्मीदवारों के लिए बीडीओ (BDO) कार्यालय से कैरेक्टर सर्टिफिकेट।
- अन्य: पहचान पत्र की फोटोकॉपी और आयुष्मान कार्ड से संबंधित दस्तावेज।
योग्यता और अयोग्यता: कौन लड़ सकता है चुनाव?
राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव लड़ने की पात्रता को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
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ये लोग लड़ सकते हैं चुनाव:
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और पूर्व सैनिक।
- आईटीबीपी (ITBP) कर्मी और गृह रक्षक (Home Guards)।
- निजी सिक्योरिटी गार्ड और प्रिंटिंग प्रेस कर्मी।
- डिपो होल्डर और आईटीआई कर्मचारी।
इन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं:
- सरकारी कर्मचारी और एसएमसी (SMC) कर्मचारी।
- आंगनबाड़ी सहायिका और मिड-डे मील वर्कर।
- पंचायत चौकीदार, सचिव और पंचायत सहायक।
- सहकारी समितियों के सेल्समैन और कृषि विभाग के कर्मचारी।
- नोट: जिन पर कोई जुर्माना बकाया है या जिन्होंने आचार संहिता के बाद भी बकाया जमा नहीं किया, वे अयोग्य माने जाएंगे।








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